Election Affidavit: उम्मीदवार ने दी झूठी जानकारी तो अब वोटर भी कर सकेगा केस
नामांकन के साथ दिए गए हलफनामे में झूठी जानकारी देने या जानकारी छिपाने वाले उम्मीदवार के खिलाफ अब कोई भी आम मतदाता सीधे मजिस्ट्रेट के पास आपराधिक शिकायत दायर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट की उस राय को गलत ठहराया है, जिसमें कहा गया था कि ऐसी शिकायत सिर्फ चुनाव आयोग या संबंधित लोक सेवक ही कर सकते हैं।




