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Delhi AQI 324: दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू, तंदूर-जनरेटर पर सख्ती

स्मॉग में ढका इंडिया गेट, दिल्ली AQI बहुत खराब

तीन दिन। AQI 60 से 324। और दिल्ली-NCR में GRAP-2 लागू।

बारिश से धुली दिल्ली की साफ हवा का जश्न ज्यादा दिन नहीं चला। सोमवार, 2 नवंबर को राजधानी की हवा इस सीजन में पहली बार ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गई। शाम होते-होते वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे NCR में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का स्टेज-2 तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया।

स्मॉग में ढका इंडिया गेट, दिल्ली AQI बहुत खराब
2 नवंबर की सुबह स्मॉग में लिपटा इंडिया गेट और कर्तव्य पथ (फोटो: PTI)

3 दिन में 5 गुना जहरीली हवा

CAQM के आदेश के मुताबिक दिल्ली का औसत AQI ऐसे चढ़ा:

  • 30 अक्टूबर: 60 (बारिश के बाद, संतोषजनक)
  • 31 अक्टूबर: 117 (मध्यम)
  • 1 नवंबर: 261 (खराब)
  • 2 नवंबर, शाम 4 बजे: 324 (बहुत खराब)

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के शाम 4 बजे के बुलेटिन में 58 में से 36 मॉनिटरिंग स्टेशन ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहे। जहांगीरपुरी 417 AQI के साथ ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंच गया। सुबह 9 बजे ही AQI 312 दर्ज हो चुका था; आरके पुरम में यह 370 और ITO-अक्षरधाम के आसपास 349 तक दिखा।

CAQM ने बिगड़ती हवा की वजह प्रतिकूल मौसम बताई है: हवा की धीमी रफ्तार और गिरता तापमान, जिससे प्रदूषक जमीन के पास फंस जाते हैं। IMD और IITM के पूर्वानुमान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी AQI ‘बहुत खराब’ रहने की आशंका है।

GRAP-2: अब क्या-क्या बदलेगा

स्टेज-1 के सभी नियम जारी रहेंगे, ऊपर से स्टेज-2 की सख्ती:

  • तंदूर पर रोक: होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में कोयला या लकड़ी नहीं जलेगी, सिर्फ बिजली या गैस।
  • डीजल जनरेटर: सिर्फ जरूरी और आपात सेवाओं के लिए, बाकी पर सख्त नियंत्रण। बिजली कटौती न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश।
  • पार्किंग महंगी: निजी गाड़ियां कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ेगी।
  • ज्यादा मेट्रो-बसें: मेट्रो, नमो भारत (RRTS) और CNG/इलेक्ट्रिक बसों के फेरे बढ़ेंगे।
  • धूल पर वार: सड़कों की रोज मशीनी सफाई, पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन।
  • गाड़ियों की जांच: PUC की सख्त चेकिंग, धुआं छोड़ती गाड़ियों पर कार्रवाई, पुराने डीजल-पेट्रोल वाहनों के नियम कड़ाई से लागू।
  • उद्योग और ईंट-भट्ठे: मंजूर ईंधन और प्रदूषण नियमों की सख्त जांच।
  • कूड़ा जलाना: खुले में जलाने पर कार्रवाई, कचरा और मलबा समय पर उठाने के निर्देश।

आपके लिए इसका मतलब

दफ्तर जाने वालों के लिए: पार्किंग का खर्च बढ़ सकता है और बॉर्डर पर PUC चेकिंग से जाम लग सकता है। CAQM ने कंपनियों से कर्मचारियों के लिए साझा परिवहन का इंतजाम करने को कहा है।

CAQM की नागरिकों से अपील: सार्वजनिक परिवहन या कारपूल अपनाएं, गाड़ी का PUC अपडेट रखें, रेड लाइट पर इंजन बंद करें और कूड़ा न जलाएं। प्रदूषण की शिकायत 311 ऐप, ग्रीन दिल्ली ऐप और SAMEER ऐप पर की जा सकती है।

बुजुर्ग, बच्चे और सांस-दिल के मरीज सुबह-शाम की सैर और बाहर की कसरत टालें; बाहर निकलना जरूरी हो तो N95 मास्क पहनें।

अगला मोड़: दिवाली

इसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को सिर्फ प्रमाणित ग्रीन पटाखे चलाने की इजाजत दी है, वो भी सुबह 6 से 7 और रात 8 से 10 बजे तक। 9 नवंबर से पूरा प्रतिबंध फिर लागू होगा। ठहरी हुई हवा के बीच अगले एक हफ्ते में AQI पर सबकी नजर रहेगी। हालात और बिगड़े, यानी AQI 400 के पार गया, तो GRAP-3 की सख्त पाबंदियां आ सकती हैं।

यह भी पढ़ें: Delhi AQI: अक्टूबर में 8 साल की सबसे साफ हवा, औसत AQI सिर्फ 166 पर

यह खबर CAQM के 2 नवंबर के GRAP आदेश, CPCB के AQI बुलेटिन, IMD के आंकड़ों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आधारित है।

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