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GRAP-3 Delhi: दिवाली से पहले सख्ती! गाड़ियां-स्कूल पर पाबंदी

दिल्ली में स्मॉग के बीच एंटी-स्मॉग वाहन पानी का छिड़काव करता हुआ

GRAP-3 दिल्ली-एनसीआर में लागू हो गया है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की सब-कमेटी ने शुक्रवार, 6 नवंबर 2026 को एहतियाती कदम के तौर पर Graded Response Action Plan का तीसरा चरण लागू करने का फैसला किया। दिवाली (8 नवंबर) से ठीक पहले राजधानी की हवा और खराब होने के खतरे के बीच यह फैसला आया है।

दिल्ली में स्मॉग के बीच एंटी-स्मॉग वाहन पानी का छिड़काव करता हुआ
6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में बिगड़ती हवा के बीच एंटी-स्मॉग वाहन पानी का छिड़काव करता दिख रहा है। फोटो: सुशील कुमार वर्मा

शुक्रवार सुबह दिल्ली का समग्र AQI करीब 391 पर था—‘गंभीर’ (Severe) श्रेणी की सीमा से बस कुछ अंक दूर। 59 मॉनिटरिंग स्टेशनों में से लगभग 30 स्टेशन सुबह 9 बजे ‘गंभीर’ श्रेणी में थे, बाकी ‘बहुत खराब’ में। CAQM ने अपने आधिकारिक हैंडल पर लिखा कि सब-कमेटी ने दिल्ली-NCR में GRAP III एहतियातन लागू करने का निर्णय लिया है।

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गाड़ियों पर क्या पाबंदी?

GRAP स्टेज-3 के तहत दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल या उससे कम उत्सर्जन मानक वाली हल्की मोटर गाड़ियों (चार पहिया) के चलने पर पाबंदी लगेगी। दिल्ली में कुछ BS-IV डीजल मध्यम मालवाहक वाहनों और बाहर पंजीकृत BS-IV डीजल LCV पर भी प्रतिबंध का प्रावधान है; जरूरी सामान या आवश्यक सेवाओं वाले वाहनों को आमतौर पर छूट मिलती है।

निर्माण, क्रशर और स्कूल

पूरे NCR में धूल पैदा करने वाले निर्माण और विध्वंस (C&D) काम—खुदाई, पाइलिंग, तोड़-फोड़, ईंट-काम, सड़क निर्माण, बड़े पैमाने पर वेल्डिंग-पेंटिंग आदि—पर रोक है। रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, अस्पताल, राष्ट्रीय सुरक्षा, हाईवे-फ्लाईओवर, पावर ट्रांसमिशन, सीवेज और पानी सप्लाई जैसी जरूरी परियोजनाओं को प्रदूषण-नियंत्रण शर्तों के साथ छूट मिल सकती है। पत्थर क्रशर और माइनिंग भी बंद करने के निर्देश हैं।

GRAP-3 दिल्ली-NCR पाबंदियों की सूची
GRAP-3 के प्रमुख उपाय—गाड़ियां, निर्माण, क्रशर, स्कूल हाइब्रिड और दफ्तर। स्रोत: CAQM का स्टेज-3 फ्रेमवर्क

दिल्ली तथा गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में कक्षा 5 तक की पढ़ाई हाइब्रिड मोड में शिफ्ट की जानी है—जहां ऑनलाइन विकल्प संभव हो, अभिभावक चुन सकते हैं। राज्य सरकारें और दिल्ली सरकार दफ्तरों में 50 प्रतिशत स्टाफ भौतिक उपस्थिति और बाकी को वर्क-फ्रॉम-होम का विकल्प भी तय कर सकती हैं। केंद्र अपने कार्यालयों पर अलग से फैसला ले सकता है।

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पहले से क्या लागू था?

दिल्ली सरकार ने 1 नवंबर से 31 जनवरी तक C&D गतिविधियों पर पहले ही रोक लगा रखी थी। बीते सप्ताह CAQM ने 5 से 20 नवंबर तक पूरे NCR में धूल पैदा करने वाले आउटडोर सिविल निर्माण पर भी पाबंदी लगाई थी। 2 नवंबर को दिल्ली का AQI 324 पहुंचने पर GRAP-2 लागू हो चुका था; अब स्टेज-1, 2 और 3 के उपाय एक साथ चलेंगे।

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नागरिकों से क्या अपील?

CAQM नागरिक चार्टर के तहत लोगों से सार्वजनिक परिवहन, राइड-शेयर, पैदल या साइकिल से छोटे सफर, अनावश्यक यात्रा कम करने और जहां संभव हो घर से काम करने की अपील करता है। हीटिंग के लिए कोयला-लकड़ी से बचने की भी सलाह है। दिवाली सप्ताह में पटाखों और पराली जलाने से हवा और बिगड़ सकती है—इसी डर से एहतियातन स्टेज-3 लाया गया है।

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यह खबर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की आधिकारिक घोषणा और दिल्ली के वायु गुणवत्ता आंकड़ों पर आधारित है।

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