TRAI New Rule: 24 घंटे खुलेगा मोबाइल-इंटरनेट कस्टमर केयर, ऐप से होगी शिकायत
TRAI ने टेलीकॉम शिकायत नियम बदल दिए हैं। मोबाइल और इंटरनेट कंपनियों के कंप्लेंट सेंटर अब चौबीसों घंटे चलेंगे, कंपनी के ऐप से शिकायत और अपील दर्ज होगी, AI एजेंट से बात हो तो ग्राहक को बताना होगा और नियम तोड़ने पर एक सर्विस एरिया में एक तिमाही में ₹20 लाख तक का वित्तीय दंड लगेगा।




