Imran Khan Leave India Notice: बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती, FRRO ने OCI रद्द करने का भी नोटिस भेजा
अमेरिकी नागरिक और OCI कार्डधारक अभिनेता इमरान खान ने मुंबई FRRO के 14 अक्टूबर के ‘Leave India’ नोटिस को बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें 28 अक्टूबर तक देश छोड़ने को कहा गया था। याचिका में बिना सुनवाई और बिना स्पष्ट कारण नोटिस जारी करने का आरोप है। 17 अक्टूबर को FRRO ने नागरिकता अधिनियम की धारा 7D के तहत OCI रजिस्ट्रेशन रद्द करने का कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। मामला 19 अक्टूबर के आसपास मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की बेंच के सामने उल्लेखित होने की संभावना है।
















































































































































